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फर्जी आईडी पेश कर धोखाधड़ी करने वाले चोर को 3 साल की कैद
चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक द्वारा फर्जी वोटर आईडी पेश कर पुलिस से धोखाधड़ी करने के मामले में बीना के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान ने आरोपी को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ चोरी का केस दर्ज हुआ था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने फर्जी दस्तावेज पेश किए थे।
अभियोजन के अनुसार जीआरपी बीना ने बिट्टू की रिपोर्ट पर चोरी का केस दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने गौसगंज कानपुर निवासी आरोपी इहतेशाम पिता गुल्लन को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। इस दौरान आरोपी ने अपना नाम वीरेन्द्र मिश्रा बताया तथा इस नाम से अपना परिचय पत्र भी बनवाकर पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया था। पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी की पहचान के संबंध में ग्राम गौसगंज विकासखण्ड अमरौधा रमाबाई नगर जिला कानपुर उत्तरप्रदेश में जाकर जांच की। जांच में पता चला कि उसका वास्तविक नाम इहतेशाम पिता गुल्लन तथा गौसगंज का मूल निवासी है।
आरोपी ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाए और अपना वास्तविक नाम छिपाकर वीरेन्द्र मिश्रा के नाम का परिचय पत्र पुलिस से धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से बनवाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी को 3 साल के सश्रम कारावास तथा कुल 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय ने की।