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सोलर पंप लिया ताे बिजली कनेक्शन लेने पर नहीं मिलेगा सब्सिडी का लाभ
अगले 5 वर्षों में
2 लाख सोलर पम्प स्थापना का लक्ष्य
राज्य सरकार के नवीन व नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने प्रदेश भर में सोलर पंप वितरण के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं।
ये पंप पात्र किसानों को राज्य व केंद्र की मिली-जुली सब्सिडी राशि पर दिए जाएंगे।
हाल ही में मप्र पूर्व क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी ने इस योजना के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार जो भी किसान सोलर पंप प्रदाय योजना के तहत पंप लेता है। उसे सरकार को लिखित में देना होगा कि वह भविष्य में अगर उसी खेत के लिए बिजली का कनेक्शन लेता है तो वह सब्सिडी की मांग नहीं करेगा। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि संबंधित किसान की कृषि भूमि के उस खसरे या बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पम्प लगाये जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। इसके अलावा किसान को यह स्वयं द्वारा ये प्रमाण-पत्र भी देना होगा कि जिस भूमि के लिए वह सोलर पंप चाहता है वहां पूर्व से बिजली कनेक्शन नहीं है।
हालांकि अगर किसान पहले से किए गए विद्युत पम्प का कनेक्शन कटवा लेता है या अनुदान छोड़ देता है। तब उसे सोलर पम्प स्थापना पर अनुदान दिया जा सकता है। राज्य सरकार के अनुसार अगले 5 साल में प्रदेश में 2 लाख सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे।
क्र. सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार हितग्राही किसान का अंश (रु.)
1 1 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 19000/-
2 2 एच.पी.डी.सी. सरफेस 23000/-
3 2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 25000/-
4 3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 36000/- से 45000 रु.
5 5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 72000/ से 1,10,400 रु.
6 7.5 एच.पी.डी.सी.सबमर्सिबल 135000/-155250 रु.
7 7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल 135000/- 141750 रु.