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शादी का झांसा देकर सहकर्मी युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी और उसके भाई की जमानत अर्जी खारिज

एक वर्ष पहले
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दोनों के बीच 6 साल से चल रहा था प्रेम-प्रसंग

झांसा देकर एक युवती का शारीरिक शोषण करने के बाद वादे से पलटे युवक तथा जान से मारने की धमकी देने वाले उसके भाई की जमानत अर्जी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भारत सिंह कनेल ने खारिज कर दी है। युवती और आरोपी युवक के बीच करीब 6 साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इस दौरान युवक ने युवती को शादी करने का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे।

अभियोजन के अनुसार तिली वार्ड निवासी युवती ने गोपालगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया था कि वैशाली नगर निवासी आरोपी मनीष पिता अशोक तिवारी और वह साथ-साथ काम करते थे। इस दौरान उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। दोनों के बीच करीब 6 साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी वे अपने माता-पिता को दे चुके थे। इस बीच युवती ने मनीष से शादी करने के लिए कहा तो उसने कहा कि मेरे भाई की शादी हो जाने दो इसके बाद शादी कर लूंगा। इस बीच आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके कुछ दिन बाद आरोपी मनीष ने युवती का फोन उठाना बंद कर दिया। यदि फोन उठाता था तो कहता था कि शादी नहीं करेगा। 6 मार्च 2020 को युवती मनीष के घर गई और शादी करने के लिए बोला। इस बात पर मनीष व उसके भाई प्रभात तिवारी ने उससे मारपीट की। प्रभात ने युवती को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके बाद आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन पेश किया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने और केस डायरी के अवलोकन के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की।

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