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युवक को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देने वाले आरोपी की जमानत याचिका रद्द
युवक से पैसे लेकर रेलवे में सहायक लोको पायलट पद का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तथा मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाले आरोपी की जमानत अर्जी बीना के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत अग्रवाल ने खारिज कर दी।
अभियोजन के अनुसार बीना के सहायक लोको फोरमेन संजीव कुमार सुडेले ने बीना के जीआरपी थाने में लिखित आवेदन पेश किया था। इसमें कहा गया था कि 22 जुलाई 2019 को सुबह करीब 11.45 बजे दीपक नागले ऑफिस में आया। उसने अपना सहायक लोको पायलट पद का ज्वाइनिंग पत्र व मेडिकल सर्टिफिकेट दिया। इन दस्तावेजों पर जारीकर्ता अधिकारी एपीओ ऋषि साहू एवं एपीओ आशीष अवस्थी वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल के हस्ताक्षर थे। जांच करने पर पता चला कि इस पद पर भोपाल में कोई अधिकारी पदस्थ
नहीं है और न रहे हैं। दोनों पत्र (मेडिकल एवं ज्वाइनिंग) फर्जी होने की शंका होने पर दीपक नागले को अगले दिन आने के लिए कहा गया। इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालय को सूचित किया।
वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दीपक नागले का ज्वाइनिंग लेटर अपने कार्यालय से जारी नहीं होना बताया। बीना थाने की पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। दीपक ने पैसे लेकर बीना निवासी शिवम सेन द्वारा उसे यह ज्वाइनिंग लेटर देना बताया।
जीआरपी ने शिवम सेन के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया और कोर्ट से पांच दिन की रिमांड पर लिया था। 5 मार्च को कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके बाद आरोपी ने जमानत के आवेदन पेश किया था। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पैरवी एडीपीओ श्याम सुंदर गुप्ता ने की।