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चाकू से नाबालिग काचेहरा बिगाड़ने वाले युवक को 10 साल की कैद

एक वर्ष पहले
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परीक्षा देकर वापस लौट रही नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ तथा बात नहीं करने पर चाकू से हमला कर उसका चेहरा बिगाड़ने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम नीलू संजीव श्रृंगीऋषी ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना एक साल पहले बीना थाने के तहत आने वाले सतोरिया गांव में हुई थी।

अभियोजन के अनुसार 11 मार्च 2019 को सतोरिया गांव निवासी नाबालिग लड़की ने बीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया था कि गांव में ही रहने वाला हेमंत उर्फ गोलू पिता घनश्याम अहिरवार स्कूल आते-जाते समय उसे परेशान करता है। 11 मार्च को सुबह करीब 11 बजे वह स्कूल से परीक्षा देकर घर वापस लौट रही थी।

इस दौरान रास्ते में उसे आरोपी मिला और आपत्तिजनक इशारे करने लगा। इसका विरोध करने पर आरोपी ने उसका रास्ता रोककर गालीगलौज की तथा जान से मारने की नियत से उसकी चोटी पकड़कर चाकू से चेहरे पर कई बार हमला किया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 341, 294, 354डी, 324, 506, 509, 307 तथा अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11/12 के तहत के दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास तथा कुल 4000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी राजीव रूसिया व एडीपीओ रिपा जैन ने की।

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