स्कूल की दीवार के किनारे अपनी गाय बांधना एक ग्रामीण को भारी पड़ गया। दरअसल गाय ने गाेबर से स्कूल की दीवार गंदी हो गई थी। ऐसे में पंचायत सचिव ने अहमदपुर थाने में ग्रामीण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जागृति एस चंद्रकापुर ने इसे संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए ग्रामीण को 200 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ रामबीर सिंह ने की।
अभियोजन के अनुसार 9 नवम्बर 2018 को ग्राम पंचायत सांकला के सचिव भारत सिंह गौर ने थाना अहमदपुर में पहुंचकर एक आवेदन प्रस्तुत किया। जिसके तहत 9 नवम्बर 2018 के शाम 5.30 बजे जब वह प्राथमिक स्कूल पहुंचा तो देखा कि ग्राम सांकला के नारायण सिंह पुत्र हजारीलाल सेन ने शासकीय स्कूल में उसकी गाय बांधी थी।
नारायण ने स्कूल को मवेशी बांधने का सार बना दिया तथा स्कूल की सारी दीवार गोबर से गंदी हो गई थी। जिससे शासकीय संपत्ति को विरूपित किया गया। जब सचिव ने गांव के मुकेश शर्मा और हसीब खां को बताया तो उन्होंने देखा कि नारायण ने सरकारी स्कूल में गाय बांधीं, जिससे वहां की दीवार गोबर से गंदी हो गई। सचिव की रिपोर्ट पर पुलिस ने नारायण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया। जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जागृति एस चंद्रकापुरे ने आरोपी नारायण सिंह को मप्र संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा में दोषी मानते हुए उसे 200 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।