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20 मार्च तक प्राइवेट स्कूलों को करना होगा आरक्षित सीटों को पोर्टल पर दर्ज
25 प्रतिशत आरक्षण के तहत नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू
निजी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो छात्र वर्ष 2020-21 के सत्र में स्कूलों में प्रवेश लेना चाहते हैं, वह आवेदन कर सकते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें, गरीब छात्रों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इसलिए कोई भी गरीब छात्र प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आवेदन कर सकता है।
20 मार्च तक निजी स्कूल संचालकों को आरटीई के तहत नि:शुल्क प्रवेश के लिए आरक्षित सीटों को पोर्टल पर दर्ज करना होगा। 23 मार्च तक बीआरसी द्वारा सीटों का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद स्कूलवार, कक्षावार, आरक्षित सीटों को प्रदर्शित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष ब्लॉक में 350 से अधिक बच्चे आरटीई के तहत प्रवेश लेते हैं। इसके लिए विभाग द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
अपने पसंदीदा स्कूल का कर सकते है चयन
आरटीई कानून के तहत स्कूल में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी अपने पसंदीदा स्कूल के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने गांव या वार्ड के अनुसार स्कूल का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा आरटीई के तहत एमपी के जिन स्कूलों में प्रवेश लिया जा सकता है, उन स्कूलों के नामों की पोर्टल की सूची में दी गई लिंक पर जाकर हासिल कर सकते हैं।
कैसे किया जाएगा छात्रों का चयन : प्रत्येक स्कूल में केवल 25 प्रतिशत सीटें ही कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं। इसलिए आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद जिन बच्चों ने स्कूलों में दाखिला लेने के लिए आवेदन किया होगा। उन सभी बच्चों में से केवल उन्हीं बच्चों को दाखिला दिया जाएगा, जिनका नाम लॉटरी के जरिए निकलेगा। लॉटरी में नाम निकलने के बाद बच्चें को स्कूल में दाखिला लेने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। और आवश्यक दस्तावेजों को बच्चों द्वारा स्कूलों में जमा करना होगा।
कार्य किया जाएगा
-रामगोपाल धावरे, बीआरसीसी