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सरपंच के हस्ताक्षर से राशि आहरित करने पर पाबंदी
सीहोर| पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासकीय समिति के गठन के आदेश जारी किए हैं। सरपंच के हस्ताक्षर से राशि आहरित करने पर पाबंदी लगाई गई है। इस तारतम्य में एक पत्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक ग्राम पंचायतों के खातों के आहरण से सरपंचों के हस्ताक्षर से करने पर रोक लगाई जाए। ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए प्रशासकीय समितियों के गठन किया जाएगा।