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87 ग्राम पंचायतों में अब सरपंच ही प्रधान
कलेक्टर होंगे विहित प्राधिकारी
लंबे समय से चले आ रहे संशय पर रविवार शाम को विराम लग गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रविवार को जारी किए गए एक आदेश के अनुसार अब कार्यकाल समाप्ति पर पंचायतों की जिम्मेदारी एक प्रशासनिक समिति को सौंपी जाएगी। इस समिति के गठन के लिए जिले के कलेक्टर विहित प्राधिकारी होंगे।
प्रत्येक ग्राम पंचायत की समिति में ग्राम पंचायत के वर्तमान पंच सदस्य होंगे। जबकि वर्तमान सरपंच इस समिति के प्रधान होंगे। जो पंचायत के लेन-देन सचिव के साथ संयुक्त हस्ताक्षर किए जाने के लिए अधिकृत रहेंगे। इसके अलावा जिले के कलेक्टर इन समितियों में 2-2 सदस्य और भी मनोनीत करेंगे। इनके नाम उस पंचायत की निर्वाचक नामावली में होना आवश्यक है। जनपद पंचायत नसरुल्लागंज के तहत 87 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 11 मार्च बुधवार को समाप्त हो चुका है। ग्राम पंचायतों के पंचवर्षीय कार्यकाल की गणना उस ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 साल के लिए की जाती है। इसके अनुसार जनपद नसरुल्लागंज की ग्राम पंचायतों का प्रथम सम्मेलन 11 मार्च 2014 को हुआ था।
जिला और जनपद पंचायतों को लेकर अभी संशय बरकरार : राज्य सरकार ने रविवार को जारी किए आदेश द्वारा कार्यकाल समाप्ति के पश्चात पंचायतों के दैनिक कामकाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन जनपद और जिला पंचायतों को लेकर यह संशय अभी भी बरकरार है। वैसे जिला और जनपद पंचायतों में अध्यक्षों को सरपंचों की तरह कोई आहरण, संवितरण के अधिकार तो नही होते हैं, लेकिन जिला और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष उनकी सामान्य सभाओं के सभापति होते हैं। जिला और जनपद पंचायतों में कोई नीतिगत निर्णय लिए जाने की शक्तियां सामान्य सभा को होती है। ऐसे में प्रशासनिक और नीतिगत दृष्टिकोण से इन पंचायतों में भी ग्राम पंचायतों की भांति ही प्रशासकीय समिति के गठन को लेकर अपनी अलग ही महत्ता हैं।