रंगपंचमी पर शुष्क दिवस घोषित
शाजापुर | कलेक्टर डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत ने मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-24 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 14 मार्च रंगपंचमी पर संपूर्ण जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन जिले में स्थापित सभी देशी व विदेशी शराब दुकानें बंद रहेंगी और मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी को आदेश दिया है कि शुष्क दिवस पर सभी मदिरा दुकानें बंद कराएं एवं सघन गश्त करें।