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तरबूज उधार नहीं देने पर मारपीट करने वाले को कोर्ट उठने तक की सजा

एक वर्ष पहले
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उधार तरबूज नहीं देने पर व्यापारी के साथ मारपीट करने के एक मामले में गत दिनों न्यायालय हर्षिता सिंगार जेएमएफसी शाजापुर ने फैसला सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मारपीट करने वाले आरोपी नरेंद्र पिता मेहरबानसिंह निवासी बोलाई को भादवि की धारा 323 के अपराध में 200 रुपए के अर्थदंड एवं कोर्ट उठने तक की सजा से दंडित कर दिया।

सहायक मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर ने बताया कि घटना 4 अप्रैल 2019 की है। इस दिन फरियादी अकरम पिता गुलाब खां, सुबह करीब 10.30 बजे तरबूज बेचने के बाद अपना ठेला लेकर घर जा रहा था। जैसे ही वह आरोपी नरेन्द्र पिता मेहरबान के घर के सामने पहुंचा। तभी नरेंद्र ने उससे तरबूज उधार मांगे। फरियादी ने उसे तरबूज उधार देने से मना किया तो फरियादी को अश्लील गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। मामले में अकोदिया पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। जहां सुनवाई के बाद गत दिनों न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा व अर्थदंड सुना दिया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुरेश कुमार नरगावे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की।

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