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डोडा-चूरा के साथ पकड़े गए आरोपी को 5 साल की जेल

एक वर्ष पहले
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जिला कोर्ट के विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला, 50 हजार रुपए का जुर्माना किया

जिला कोर्ट की विशेष अदालत ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट के मामले में फैसला दिया। जिसमें पकड़े गए आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल की सश्रम जेल की सजा सुनाई, जबकि मामले में उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। शासन पक्ष से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव ने की।

विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने 31 जुलाई 2018 को बायपास रोड से इच्छापुरा गांव निवासी लीलाधर (40) पुत्र शंभुदयाल शर्मा पकड़ा। इनके पास से एक किलो 100 ग्राम डोडा-चूरा बरामद किया गया। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी लीलाधर शर्मा को दोषी माना और उसे 5 साल की सश्रम जेल की सजा सुनाई, जबकि उस पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

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