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दिव्यांगों को निजी बसों में नहीं मिलती किराए में 50 फीसदी छूट

एक वर्ष पहले
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श्योपुर | मप्र शासन द्वारा बसों में दिव्यांगजन के लिए सीट आरक्षित होने व किराये में 50 फीसदी छूट का प्रावधान है। लेकिन जिले के विभिन्न रूटों पर संचालित यात्री बसों में दिव्यांग यात्रियों को छूट का लाभ नहीं मिल रहा है। मानव अधिकार आयोग मित्र हनुमान तिवारी ने जिला प्रशासन एवं परिवहन विभाग का ध्यान इस तरफ दिलाते हुए दिव्यांग को मिलने वाली छूट व जगह के लिए बनाए नियम को सख्ती से सभी बसों में लागू कराने की मांग की है। श्री तिवारी ने बताया कि बसों में इस संबंध के स्टीकर भी चस्पा किए जाने चाहिए । दिव्यांग को किराये में छूट नहीं देने और मोटर-व्हीकल एक्ट का पालन नहीं करने पर बस ऑपरेटरों पर कार्रवाई के लिए भी लिखा है।
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