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कर्मचारियोंे की तरह किसान भी होंगे रिटायर्ड, पेंशन मिलेगी
यदि किसान की उम्र 60 वर्ष की हो गई तो वह भी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तरह पेंशन का हकदार होगा। उसे मान धन योजना में पूरे 3 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी। खास बात यह है कि मान-धन योजना के तहत किसानों की मृत्यु हो भी जाती है, तो उन पर आश्रित परिवार को 50 फीसदी पेंशन की सहायता मिलेगी।
दरअसल, किसान मान-धन योजना किसानों के वृद्धावस्था संरक्षण और लघु तथा सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रारंभ की गई है। योजना की परिपक्वता पर किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत प्रति माह 3 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान के पति या प|ी परिवार पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पेंशन पाने के हकदार होंगे। पारिवारिक पेंशन केवल पति या प|ी के लिए लागू होगी।
लघु-सीमांत किसानों के लिए है मानधन योजना
किसान कल्याण तथा कृषि उप संचालक पी गुजरे ने बताया कि योजना के तहत लघु सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रतिमाह 55 रुपए से 200 रुपए तक योगदान जमा करना होगा। किसान 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि 3 हजार रुपए पेंशन खाते में जमा होगी।
18-40 वर्ष के किसान ले सकते हैं लाभ
मान-धन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक लघु और सीमांत किसानों उसकी आयु 15 से 40 वर्ष के बीच हो प्रदेश में भूमि रिकार्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि हो। किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष्ठ संगठन योजना, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के लिए चुने गये किसान पात्र नहीं होंगे।
मंत्री, राज्य मंत्री, लोक सभा और राज्य सभा सदस्य नहीं ले सकेंगे इस योजना का लाभ
इसके अलावा उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषदों के पूर्व और वर्तमान सदस्य नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष पात्र नहीं होंगे। आयकर दाता किसान पात्र नहीं होंगे। किसानों के पास आधार कार्ड, बचत बैंक खाता एवं पी-एम किसान खाता होना चाहिए।