- Hindi News
- National
- Sheour News Mp News One Acre Of Land Compulsory For Higher Secondary High School
हायर सेकंडरी-हाईस्कूल के लिए एक एकड़ जमीन अनिवार्य
नवीनीकरण के लिए नहीं हाेगा मान्य
स्कूल शिक्षा विभाग ने नए शिक्षण सत्र से हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूल की मान्यता लेने के लिए एक एकड़ जमीन होना अनिवार्य कर दिया है। नवीनीकरण के लिए मान्यता पर यह नया नियम लागू नहीं होगा।
स्कूल शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है, उसमें बताया गया है कि अगर वर्तमान में कोई स्कूल दसवीं तक है और उसे बारहवीं की मान्यता लेना है तो नए नियम के अनुसार अब ऐसे प्रकरणों को नवीन प्रकरणों की तरह ही माना जाएगा। इस अधिनियम के पूर्व स्थापित दसवीं के स्कूलों के लिए 4000 और बारहवीं के लिए 5600 वर्गफीट जमीन का नियम ही रहेगा।वहीं 10वीं की मान्यता लेने के लिए पहले 20 हजार फीस थी जो अब 38 हजार हो गई है। वहीं, 12वीं की मान्यता लेने के लिए पहले जहां फीस 25 हजार थी उसे अब बढ़ाकर 42 हजार कर दिया गया है। पूर्व में नवीन मान्यता या फिर नवीनीकरण के प्रकरण दो साल के लिए ही किए जाते थे। अब ये प्रकरण पांच साल के लिए किए जा सकेंगे।पुराने नियमों के मुताबिक दसवीं के लिए 4000 व बारहवीं के लिए 5600 वर्गफीट जमीन की जरूरत थी।
शिक्षकों की संख्या, जीपीएफ,जाेइनिंग भी बतानी होगी
जिला शिक्षा अधिकारी वकील सिंह रावत ने बताया कि नए नियमों के अनुसार अगर कोई स्कूल स्थान बदलता है तो भी मान्यता का नवीन प्रकरण ही माना जाएगा। अब शिक्षकों की संख्या के साथ उसका जीपीएफ, ईएसआईसी आदि सहित ़ज्वॉइनिंग और रिटायरमेंट के संबंध में भी पूरी जानकारी दी जाए। वर्तमान में एक शिक्षक दो से तीन स्कूल में भी काम करता है। मान्यता के नए नियमों के मुताबिक अब उसे एक ही स्कूल में काम करना होगा।