परिवहन मुख्यालय ने वाहनों में पटाखे, बंदूक की आवाज वाले साइलैंसर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। वाहनों की हेडलाइट में तेज रोशनी वाले बल्ब नहीं लगाने और अधिकृत नंबर प्लेट लगाने के निर्देश भी दिए। आम लोगों के वाहनों में हूटर लगाने पर भी रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन मुख्यालय से आरटीओ को आदेश मिले हैं। आरटीओ एबी कैबरे ने बताया कि इसके लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
परिवहन मुख्यालय ने यह गाइडलाइन की तय

हूटर का उपयोग अधिकृत वाहन के अलावा अन्य गाड़ियों के लिए नहीं किया जाएगा। इसे किसी भी वाहन स्वामी या मैकेनिक द्वारा नहीं लगाया जाएगा।

निर्धारक ध्वनि मानक से अधिक के हॉर्न या भोंपू, तेज आवाज वाले साइलैंसर (जिनसे पटाखों या बंदूक जैसी आवाज निकलती है) नहीं लगाए जाएंगे।

वाहनों की हेडलाइट में तेज रोशनी वाले बल्ब नहीं लगाए जाएंगे। इससे दुर्घटना की आशंका रहती है।

वाहन में आगे-पीछे बम्पर गार्ड का न तो विक्रय किया जाएगा न ही लगाया या लगवाया जाएगा।

दो पहिया वाहन खरीदते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट वाहन स्वामी को देना होगा। तभी वाहन पंजीकृत किया जाएगा। इसके बगैर पंजीयन नहीं।

तय चौड़ाई से ज्यादा बड़े टायर, एलॉय व्हील वाहनों में नहीं लगाए जाएंगे। इससे सफर सुरक्षित बनेगा।

वाहनों में निर्धारित मापदंड वाली नंबर प्लेट ही लगाई जाएगी। ताकि पहचान करने में आसानी हो।