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आरटीई में प्रवेश लेने वाले बच्चों के दस्तावेज की एनजीओ से जांच की व्यवस्था से स्कूल संचालक नाराज

एक वर्ष पहले
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जिला शिक्षा केंद्र ने निजी स्कूलों को जारी किए आदेश

अब तक तो शिक्षा विभाग के अधिकारी आरटीई (शिक्षा का अधिकार) में दाखिला लेने वाले बच्चों के दस्तावेज की जांच करते थे, लेकिन अब जिम्मा एनजीओ को दे दिया है। एनजीओ के सदस्य स्कूलों में पहुंच कर बच्चों के दस्तावेज देखेंगे और स्कूल प्रभारी से चर्चा करेंगे।

एनजीओ से जांच कराने के लिए जिला शिक्षा केंद्र ने निजी स्कूलों को पत्र जारी किए हैं। इसमें कहा है कि बाल आयोग के आदेश पर आरटीई में दाखिला लेने वाले बच्चों के दस्तावेज का सत्यापन होना है। इससे दस्तावेज तैयार रखें और एनजीओ को पूरा सहयोग करें। इसका निजी स्कूल संचालकों ने विरोध किया है।

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष रामबाबू शर्मा ने बताया आरटीई में 25 फीसदी सीटों पर दाखिला दिया जाता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाते हैं व शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी ही बच्चों के दस्तावेजों का परीक्षण करते हैं। इस आधार पर बच्चों को एडमिशन दिए जाते हैं। वहीं फीस की बारी आती है तो भी यही होता है और आधार कार्ड के जरिए पूरा वेरीफिकेशन होता है। इसके बाद ही फीस प्रतिपूर्ति की राशि मिलती है। ऐसे में अब एनजीओ से दस्तावेज की जांच का आदेश क्यों जारी किया है। वहीं अभी परीक्षा चल रही है। इसके बाद स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में स्कूल संचालक व्यस्त रहेंगे। अन्य काम करेंगे या एनजीओ को दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे।

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