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सिपाही को पीटने वाले तीन लोगों को कोर्ट उठने तक की सजा

एक वर्ष पहले
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विजयपुर न्यायालय ने दिया फैसला, दोषियों पर जुर्माना भी लगाया

विजयपुर कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेश जैन की अदालत ने गुरुवार को आरक्षक से मारपीट के मामले में फैसला दिया। इसमें तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें न्यायालय उठने तक कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि मामले में एक-एक हजार का जुर्माना किया। मामले में शासन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजक प्रवीण श्रीवास्तव ने की।

एडीपीओ प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि 16 सितंबर 2013 की रात 10 बजे आरक्षक घनश्याम वाहन चेकिंग कर लौट रहा था। इस दौरान विजयपुर सब्जी मंडी से तेजी से मेटाडोर गुजरी, जिसमें एक बाइक रखी हुई थी। आरक्षक घनश्याम ने चोरी की बाइक होने की शंका में पीछाकर मेटाडोर रोकी। जिसमें सवार विजयपुर के वार्ड क्रमांक 3 निवासी लाला उर्फ शाकिर, आरिफ उर्फ शानू व साहू उर्फ साबिर ने वाहन से उतरकर आरक्षक से वाहन रोकने पर गाली-गलौज कर दी, जबकि उसकी लात-घूसों से मारपीट कर दी।

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