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ट्रैक्टर चालक को कोर्ट उठने तक की सजा

एक वर्ष पहले
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शिवपुरी|न्यायालय जेएमएफसी पोहरी ने सड़क हादसे में आरोपी चालक विनोद उर्फ मोनू पुत्र रमेश चंद को धारा 279 भा.दं.सं. एवं 146/196 मोटर यान अधिनियम के तहत न्यायालय उठने तक की सजा एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा ने की। अभियोजन के अनुसार दिनांक 30 जून 2015 को फरियादी केदारी लाल अपने भाई रघुवर के साथ पोहरी से आम तला के लिए बाइक से जा रहा था। रास्ते में ट्रैक्टर चालक ने तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में चोटें आने पर फरियादी की रिपोर्ट पर से पोहरी थाना पुलिस ने मुकदमा पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय पोहरी में पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्य एवं दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 के अर्थदंड से दंडित किया।
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