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विक्रम विश्वविद्यालय का कुलपति बनने के लिए पहली बार होंगे इंटरव्यू

एक वर्ष पहले
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विक्रम विश्वविद्यालय में धारा-52 समाप्त किए जाने के बाद अब नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया भी राजभवन ने शुरू कर दी है। कुलपति नियुक्ति के लिए किए बदलाव के बाद अब विक्रम विवि का कुलपति बनने के लिए आवेदकों को इंटरव्यू पास करना होगा। उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। विवि में कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए राजभवन ने 9 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद अभ्यर्थियों को इंटरव्यू की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा। ऐसा पहली बार होगा जब विक्रम विश्वविद्यालय में इंटरव्यू पास करने के बाद किसी कुलपति की नियुक्ति की जाएगी।

आवेदनों में से चयनित 10 अभ्यर्थियों का होगा इंटरव्यू


}कुलपति नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय समिति सभी आवेदकों में से 10 नामों को शार्ट लिस्ट करेगी। इन्हीं 10 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होंगे।

}समिति के अध्यक्ष द्वारा चयनित 10 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए जाएंगे।
}इंटरव्यू में विश्वविद्यालय के शैक्षिक माहौल को बेहतर बनाने, शैक्षणिक कैलेंडर को हर स्थिति में लागू करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए योजना आदि सवालों के माध्यम से अभ्यर्थी की तार्किक आैर प्रशासनिक क्षमताओं के आंकलन के साथ उनका दृष्टिकोण भी देखा जाएगा। }इंटरव्यू होने के बाद समिति द्वारा तीन या अधिकतम चार नामों का पैनल बनाकर राज्यपाल को दिया जाएगा। }समिति द्वारा दिए गए तीन नामों में से कुलाधिपति व राज्यपाल किसी एक का चयन कुलपति के लिए करेंगे।

सर्च कमेटी में अब कार्यपरिषद् से नामित सदस्य नहीं

कुलपति चयन प्रक्रिया में अब शासन का भी सीधा हस्तक्षेप होगा। नए नियमों के अनुसार विवि से संबंधित प्रशासकीय विभाग यानी उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भी एक अधिकारी कुलपति चयन प्रक्रिया के लिए गठित समिति का सदस्य होगा। राज्य शासन की ओर से ही संबंधित अधिकारी का नाम तय किया जाएगा।

एक इम्तिहान ऐसा भी : कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए राजभवन से प्रक्रिया शुरू
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