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लेनदेन के विवाद में तलवार मारने वाले तीन आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा

5 वर्ष पहले
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बैंक से चेक बाउंस होने पर रुपए लेने गए थे आरोपी विवाद बढ़ने पर किया हमला

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

उपज की लेनदेन के विवाद में तलवार से हमला कर भाइयों को घायल करने वाले तीन आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश संजय सिंह ने तीन-तीन साल कारावास एवं 1-1 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। मीडिया सेल से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम विनायगा निवासी मांगीलाल ने अपनी जमीन 2015 में राजेश पिता सरदार नायक एवं उसके भाई सुभाष को दी थी। राजेश ने इस पर आधी राशि खेत मालिक मांगीलाल को देने के समझौते पर खेती की थी। उपज बेचने के बाद राजेश ने मांगीलाल को उक्त राशि का चेक दिया लेकिन खाते में राशि नहीं होने से चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर पर मांगीलाल रुपए लेने के लिए अपने भाई रमेश और नरेंद्र के साथ खेत पर पहुंचा। यहां विवाद बढ़ने पर राजेश, सुभाष और जितेंद्र ने तलवार से हमला कर तीनों भाइयों को घायल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को पेश किया। एजीपी रवींद्र कुशवाह ने बताया प्रकरण के तथ्यों और सबूतों के आधार पर आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। न्यायाधीश ने दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई।

पाइप से हमला कर चाचा-भतीजों को घायल करने वाले तीन आरोपियों को सजा
पाइप से हमला कर चाचा-भतीजों को घायल करने वाले तीन आरोपियों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने तीन-तीन महीने की सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया सेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार विनय पिता हरिशंकर निवासी किशन पुरा ने नीलामी प्रक्रिया में किशन पुरा के दयाराम का मकान खरीदा था। इसी बात से दयाराम रंजिश रखता था। 5 जुलाई 2014 को दयाराम और उसके दोनों बेटों ने पाइप से हमला कर विनय उसके भाई जम्बू और बीच बचाव के लिए आए चाचा छोटेलाल को घायल कर दिया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। गुरूवार को आनंद पिता दयाराम, चंदन पिता दयाराम और दयाराम पिता माधोलाल पर अपराध सिद्ध होने पर कोर्ट ने तीनों को 3-3 माह की सजा सुनाई। प्रकरण में एडीपीओ महेश चंद्रावत ने पैरवी की।