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छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया तीन वर्ष का कठोर कारावास

एक वर्ष पहले
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17 जनवरी 2018 का मामला

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने आरोपी जय चिढ़ार पुत्र कुंजीलाल चिढ़ार उम्र 24 वर्ष निवासी-गुलाब वाटिका डंडापुरा, विदिशा को लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड एवं भादवि की धारा 354 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा गौतम द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी ज्योति कुजूर ने घटना के संबंध में बताया कि 17 जनवरी 2018 को पीड़िता अपनी बहन के साथ कोचिंग के बाद मार्केट से घर जा रही थी। दिन के समय उसके मोहल्ले में रहने वाला लड़का आरोपी जय चिढ़ार एवं राहुल रघुवंशी उसे रास्ते में मिले और उससे अश्लील बातें करते हुए कहा था कि ‘‘उनके साथ चलती है क्या‘‘ और उसे रोककर आरोपी जय चिढ़ार ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया था। वह चिल्लाई थी तो उसकी बहन और पब्लिक वालों ने आकर उसे छुड़ाया था फिर वह आरोपी जय चिढ़ार को लेकर थाने गये थे। जय चिढ़ार की मौके पर पब्लिक वालों ने मारपीट की थी फिर पीड़िता अपनी मम्मी के साथ थाना कोतवाली में रिपोर्ट करने गई थी। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। एक अन्य आरोपी राहुल रघुवंशी के विरुद्ध न्यायालय में विचारण के दौरान आरोप सिद्ध न होने पर राहुल रघुवंशी को बरी किया गया।

विशेष न्यायाधीश प्रतिष्ठा अवस्थी ने बचाव पक्ष के माफी दिए जाने के तर्क को खारिज करते हुए अपने निर्णय में लिखा है कि आरोपी द्वारा जिस तरह से अवयस्क बालिका पर लैंगिक हमला कारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आरोपी के कृत्य को देखते हुए आरोपी को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। आरोपी को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रतिकर की राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी पारित किया है।

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