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पश्चिम बंगाल के बिधाननगर के स्पेशल कोर्ट (MP/MLA कोर्ट) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 22 फरवरी को पेश होने का समन जारी किया है। यह समन TMC सांसद और CM ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के मानहानि मामले में भेजा गया है। कोर्ट ने शाह से कहा है कि या तो वे खुद हाजिर हों या अपना वकील भेजें।
कोर्ट ने कहा है कि IPC की धारा 500 के तहत मानहानि के आरोपों का जवाब देने के लिए शाह का खुद पेश होकर या फिर वकील के जरिए अपना पक्ष रखना जरूरी है।
क्या है मामला?
11 अगस्त 2018 को कोलकाता में एक रैली के दौरान अमित शाह के बयानों पर आपत्ति जताते हुए अभिषेक बनर्जी ने शाह के खिलाफ मानहानि का केस किया था। शाह ने उस रैली में कहा था कि ममता जी के राज में नारदा, शारदा, रोज वैली, सिंडिकेट करप्शन, भतीजा करप्शन हुए। अभिषेक बनर्जी ने अपनी शिकायत में शाह के एक और बयान का जिक्र किया। इस बयान में शाह ने कहा था कि बंगाल के गांवों की जनता के लिए मोदीजी ने जो 3 लाख 59 हजार करोड़ रुपए भेजे थे, वे कहां गए? ये पैसे भतीजे और सिंडिकेट को गिफ्ट कर दिए गए।
बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा और TMC में तीखी बयानबाजी
गृह मंत्री अमित शाह वैसे तो लंबे समय से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को घेर रहे हैं, लेकिन बंगाल में अप्रैल-मई होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और TMC में बयानबाजी तेज हो गई है। शाह ने गुरुवार को दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना में ममता और अभिषेक पर कटाक्ष किया, तो ममता ने भी शाह को खुली चुनौती देते हुए कहा, 'दम है तो मेरे भाइपो (भतीजे) के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं, फिर मुझसे लड़ने की बात करें। मैं तो कहती हूं कि शाह अपने बेटे को भी राजनीति में ले आएं। वो भी तो मेरा भतीजा है।'
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