दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार देर रात एक आदेश जारी किया। इसमें एक वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने से रोकने का निर्देश दिया गया है। वीडियो एक राउज एवेन्यू कोर्ट के जज का है। जो अपने केबिन में एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहा है। यह महिला उसके स्टाफ में काम करने वाली बताई गई है।
आदेश जारी करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि वीडियो से व्यक्तियों के निजता के अधिकार की अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। इसलिए इसे फैलने से रोका जाए। हालांकि इस आदेश से पहले ही जज को सस्पेंड कर दिया गया। इस केस में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।
अपीलकर्ता ने कहा- वीडियो मनगढ़ंत है
वीडियो को वायरल होने से रोकने की याचिका वीडियो में दिखाई दे रही महिला की ओर से लगाई गई है। महिला का कहना है कि वीडियो मनगढ़ंत है। वहीं टाइम स्टैम्प से पता चला कि यह वीडियो मार्च 2022 का है। रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि वीडियो वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है।
डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने महिला के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जा रही है।
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अमिताभ के नाम, आवाज, फोटो के इस्तेमाल पर रोक
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