'हर चोर का सरनेम मोदी ही क्यों' यह बयान ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने का कारण बना है। मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत कोर्ट से सजा के ऐलान के बाद लोकसभा स्पीकर ने राहुल की सांसदी खत्म कर दी। राहुल पर हुए इस एक्शन के बाद से उन पर मानहानि का केस दर्ज कराने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की पूरे देश में चर्चा है।
सूरत को हीरों की नगरी कहा जाता है। यहां की सूरत पश्चिम सीट से विधायक पूर्णेश मोदी अब भाजपा के हीरो बन गए हैं। अदजान में 2013 में विधानसभा उपचुनाव जीतकर वह पहली बार विधायक बने थे। पूर्णेश गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं।
लॉ ग्रेजुएट हैं पूर्णेश मोदी
पूर्णेश मोदी का जन्म 22 अक्टूबर 1965 को सूरत में हुआ था। उनकी पत्नी बीना बेन हैं। पूर्णेश ने B.Com. और LLb की पढ़ाई की है। इस बार वे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़कर तीसरी बार विधायक बने हैं। पूर्णेश अपने परिवार के साथ सूरत के अदजान इलाके में रहते हैं।
2013 में तत्कालीन विधायक किशोरभाई वंकावाला का बीमारी के चलते निधन हो गया था। उपचुनाव के ऐलान के बाद भाजपा ने पूर्णेश मोदी को टिकट दिया था। चुनाव में पूर्णेश मोदी भारी मतों से विजयी हुए।
2017 में दोबारा विधायक बने
2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्णेश मोदी को प्रत्याशी बनाया था। पूर्णेश मोदी को इस चुनाव में 1 लाख 11 हजार 615 वोट मिले थे। कांग्रेस प्रत्याशी इकबाल दाउद पटेल को 33 हजार 733 वोट मिले थे। पूर्णेश मोदी ने 12 अगस्त 2016 से 25 दिसंबर 2017 तक गुजरात सरकार की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।
नगर सेवक से शुरू किया था करियर
पूर्णेश मोदी साल 2000 से 2005 तक सूरत नगर निगम में नगरसेवक थे। इस दौरान वह नगर पालिका में सत्तारूढ़ भाजपा दल के नेता थे। इसके अलावा वे 2009-12 और 2013-16 के दौरान सूरत शहर भाजपा अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं।
कर्नाटक में राहुल ने बयान दिया था
लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। राहुल ने कहा था- ‘चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी।’
इस बयान के बाद मोदी उपनाम वाले समुदाय में नाराजगी फैली तो विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया। गुरुवार को कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी।
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