मुंबई की स्पेशल PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की 924 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ED को नीरव मोदी की 500 करोड़ रुपए की 39 प्रॉपर्टीज को अटैच करने की अनुमति दी है।
वहीं, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को नीरव मोदी और उसकी कंपनियों की 9 प्रॉपर्टीज का हक दिया गया है। 424 करोड़ रुपए की यह संपत्तियां बैंक के पास गिरवी थीं। बैंक ने इन पर दावा करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, ज्वेलरी और घड़ियों समेत कीमती चीजें शामिल हैं।
नीरव मोदी को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, 2018 के तहत दिसंबर 2019 में स्पेशल PMLA कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था।
भारत प्रत्यर्पित करने पर डर रहा है नीरव मोदी
बीते दिनों नीरव मोदी ने कहा था कि अगर उसे भारतीय पुलिस के हवाले किया गया तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। लंदन की एक जेल में कैद नीरव ने साइकाएट्रिस्ट को बताया कि भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर वह या तो मारा जाएगा या आत्महत्या कर लेगा। उसने बताया कि आखिरकार मुझे जेल में ही मरना है।
नीरव मोदी पर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 14,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। इस फैसले के खिलाफ उसने लंदन हाईकोर्ट में अपील की है। भारत लाए जाने के बाद उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर-12 में रखा जाएगा।
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