खेती से जुड़े बिलों पर मचे हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि संसद में पास हुए ऐतिहासिक बिलों से किसानों को सुरक्षा मिलेगी। जो कई दशकों तक सत्ता में रहे वे किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, एग्रीकल्चर बिलों के बारे में किसानों से झूठ बोल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि किसान सब जानते हैं। वे देख सकते हैं कि बिचौलियों का साथ कौन दे रहा है। हमारी सरकार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलवाने के लिए कमिटेड है। एनडीए सरकार ने पिछले 6 सालों में किसानों के लिए जितना काम किया, उतना किसी और सरकार ने नहीं किया।
मोदी ने कहा- 21वीं सदी का किसान बंधनों में नहीं, खुलकर खेती करेगा
इन 3 विधेयकों का विरोध हो रहा
इन तीनों विधेयकों को सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 5 जून को ऑर्डिनेंस के जरिए लागू किया था। तब से ही इन पर हंगामा मचा हुआ है। केंद्र सरकार इन्हें अब तक का सबसे बड़ा कृषि सुधार कह रही है। लेकिन, विपक्षी पार्टियों को इनमें किसानों का शोषण और कॉरपोरेट्स का फायदा दिख रहा है।
बिल के विरोध में हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा
इन बिलों का पंजाब में विरोध हो रहा है। इसे देखते हुए शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को इस्तीफा मंजूर कर लिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
इन 4 आशंकाओं पर कृषि विधेयकों का विरोध
1. क्या कृषि मंडी खत्म होंगी?
सरकार कहती है : राज्यों में चल रहीं मंडियां जारी रहेंगी। लेकिन, किसान के पास खुले बाजार में कहीं भी बेचने का हक भी होगा।
विरोध में तर्क: शुरुआत में तो मंडियां चलेंगी पर धीरे-धीरे कॉरपोरेट कब्जा कर लेंगे। मंडियों का मतलब नहीं रह जाएगा।
2. क्या समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा?
सरकार कहती है : न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बना रहेगा। सरकार MSP पर ही कृषि उपज की खरीदारी जारी रखेगी।
विरोध में तर्क: जब कॉरपोरेट कंपनियां किसान से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी तो MSP की अहमियत ही खत्म हो जएगी।
3. उचित कीमत कैसे मिलेगी?
सरकार कहती है : किसान देश में किसी भी बाजार या ऑनलाइन ट्रेडिंग से फसल बेच सकता है। कई विकल्पों से बेहतर कीमत मिलेगी।
विरोध में तर्क: कीमतें तय करने का कोई सिस्टम नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा खरीदारी से एक कीमत तय करने में दिक्कत होगी।
4. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ठगी हुई तो क्या?
सरकार कहती है : किसान को तय मिनिमम रकम मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट, किसान की फसल और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित रहेगा। किसान की जमीन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। विवाद पर एडीएम 30 दिन में फैसला देगा।
विरोध में तर्क: कॉरपोरेट या व्यापारी अपने हिसाब से फर्टिलाइजर डालेगा और फिर जमीन बंजर भी हो सकती है।
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