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नियम /ड्राइविंग, बैंकिंग और टैक्स से जुड़े 7 बदलाव लागू, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5 हजार रु जुर्माना



Traffic Rules, Driving Penalties September 2019, List Update; Driving without license, No helmet, Drunken driving
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Traffic Rules, Driving Penalties September 2019, List Update; Driving without license, No helmet, Drunken driving

  • आईआरसीटीसी के जरिए नॉन एसी का ट्रेन टिकट बुक करने पर 15 रु चार्ज लगेगा
  • इंश्योरेंस पॉलिसी से हुई कमाई पर 5% टैक्स कटेगा

Dainik Bhaskar

Sep 02, 2019, 09:17 AM IST

नई दिल्ली. आम आदमी से जुड़े 7 बदलाव 1 सितंबर से लागू हो गए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के नए प्रावधानों के मुताबिक शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों पर 10 हजार रुपए की पेनाल्टी लगेगी। वित्त वर्ष में बैंक और पोस्ट ऑफिस के खातों से कुल एक करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाली तो 2% टैक्स लगेगा।

  • वाहन का इंश्योरेंस नहीं हुआ तो 2 हजार रुपए पेनल्टी

    मोटर व्हीकल एक्ट (अमेंडमेंट)-2019 के प्रावधान लागू हो गए हैं। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपए और शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1 हजार रुपए और वाहन की बीमा नहीं होने पर 2 हजार रुपए पेनल्टी लगेगी।

  • एसबीआई का होम लोन सस्ता

    होम लोन पर एसबीआई की नई ब्याज दरें लागू हो गई हैं। 30 लाख रुपए तक का लोन 8.25% की बजाय 8.05% की दर पर मिलेगा। यह दर नए ग्राहकों के साथ ही मौजूदा ग्राहकों के लिए भी लागू होगी। एसबीआई ने त्योहारी सीजन को देखते हुए सस्ते लोन के ऑफर का ऐलान कुछ दिन पहले किया था।

  • एक करोड़ रुपए से ज्यादा निकासी पर 2% टैक्स

    नकद लेन-देन कम करने के लिए सरकार ने बजट में इस प्रावधान की घोषणा की थी। यह अब लागू हो गया है। वित्त वर्ष में एक या अधिक बैंक खातों, सरकारी बैंकों या डाक घरों से कुल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी निकाली तो 2% टीडीएस कटेगा। जो लोग 31 अगस्त तक 1 करोड़ निकासी की लिमिट पूरी कर चुके हैं उन्हें अब हर विड्रॉल पर टैक्स देना पड़ेगा।

  • इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिली रकम पर 5% टैक्स

    प्रीमियम के कुल भुगतान के अतिरिक्त जितनी राशि मिलेगी उस पर टैक्स लगेगा। अभी तक यह नियम था कि सालाना प्रीमियम भुगतान सम एश्योर्ड से 10% ज्यादा नहीं है तो मैच्योरिटी पर टैक्स नहीं लगेगा।

  • ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग 15-30 रुपए महंगी

    आईआरसीटीसी ने टिकट बुकिंग पर सर्विस चार्ज फिर से शुरू कर दिए हैं। नॉन एसी के टिकट पर 15 रुपए और एसी क्लास पर 30 रुपए सर्विस चार्ज लगेगा। इस पर जीएसटी अलग से लगेगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 3 साल पहले सर्विस चार्ज खत्म किए गए थे। उस वक्त नॉन-एसी के टिकट पर 20 रुपए और एसी पर 40 रुपए लगते थे।

  • प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा हुई तो 1% टीडीएस कटेगा

    अचल संपत्ति की खरीद पर टीडीएस कटौती की गणना में क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग और बिजली-पानी के शुल्क का भुगतान भी शामिल किया जाएगा। इन्हें मिलाकर कुल वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो खरीदार को भुगतान से पहले 1% टीडीएस काटना होगा। बाद में सरकार को जमा कराना पड़ेगा।

  • प्रोफेशनल को 50 लाख से ज्यादा भुगतान पर 5% टैक्स

    कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल को साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा भुगतान करता है तो 5% टीडीएस काटना होगा। यानी घर की मरम्मत, शादी के कार्यक्रमों या फिर किसी अन्य मकसद से किसी कॉन्ट्रैक्टर या प्रोपेशनल को भुगतान पर टैक्स काटना पड़ेगा। पूरे पेमेंट पर टीडीएस कटेगा। अभी तक निजी मकसद से किए गए भुगतान पर टीडीएस नहीं काटा जाता था।

     

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