- आईआरसीटीसी के जरिए नॉन एसी का ट्रेन टिकट बुक करने पर 15 रु चार्ज लगेगा
- इंश्योरेंस पॉलिसी से हुई कमाई पर 5% टैक्स कटेगा
Dainik Bhaskar
Sep 02, 2019, 09:17 AM ISTनई दिल्ली. आम आदमी से जुड़े 7 बदलाव 1 सितंबर से लागू हो गए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के नए प्रावधानों के मुताबिक शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों पर 10 हजार रुपए की पेनाल्टी लगेगी। वित्त वर्ष में बैंक और पोस्ट ऑफिस के खातों से कुल एक करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाली तो 2% टैक्स लगेगा।
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वाहन का इंश्योरेंस नहीं हुआ तो 2 हजार रुपए पेनल्टी
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एसबीआई का होम लोन सस्ता
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एक करोड़ रुपए से ज्यादा निकासी पर 2% टैक्स
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इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिली रकम पर 5% टैक्स
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ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग 15-30 रुपए महंगी
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प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा हुई तो 1% टीडीएस कटेगा
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प्रोफेशनल को 50 लाख से ज्यादा भुगतान पर 5% टैक्स
