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असम में बाल विवाह में शामिल हुए 52 पुजारी-काजी गिरफ्तार:अब तक 4 हजार से ज्यादा केस दर्ज, 1800 अरेस्ट

दिसपुर4 महीने पहले
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असम सरकार ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने का फैसला किया है। - Dainik Bhaskar
असम सरकार ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने का फैसला किया है।

असम सरकार ने शुक्रवार को बाल विवाह के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। राज्य में बाल विवाह में शामिल हुए 52 पुजारियों और काजी को गिरफ्तार किया गया है। DGP जीपी सिंह ने बताया कि सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां धुबरी, बारपेटा, कोकराझार, विश्वनाथ जिलों में हुई हैं। इससे पहले गुरुवार शाम को बाल विवाह मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया था। पूरे राज्य में अब तक करीब 1800 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी हैं।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि अगर कोई बाल विवाह कार्यक्रम में शामिल होता है तो उसकी भी गिरफ्तारी होगी। CM ने 2 फरवरी की सुबह ट्वीट कर बताया था कि राज्य में बाल विवाह के 4,004 मामले दर्ज किए गए हैं। जल्द ही इन पर कार्रवाई होगी। वहीं, अगर बाल विवाह करने के बाद लड़की मां बन जाती है तो उसके पति पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होगा।

एक रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार सख्त हुई
दरअसल, हाल ही में बाल विवाह को लेकर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आई थी। जिसमें पता चला कि असम में मातृ-शिशु मृत्युदर सबसे अधिक है। इसकी बड़ी वजह बाल विवाह को बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बाल विवाह के सबसे ज्यादा 370 मामले असम के धुबरी जिले में दर्ज हुए। वहीं, होजई में 255 और उदलगुरी में 235 केस, मोरीगांव में 224 और कोकराझार में 204 केस दर्ज किए गए हैं। दीमा हसाओ में 24, कछार में 35 और हैलाकांडी जिले में बाल विवाह का सिर्फ एक मामला दर्ज किया गया।

ये रिपोर्ट सामने आने के बाद जनवरी 2023 में सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बाल विवाह के मामलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया था।

असम CM ने ट्वीट कर बताया कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ 4 हजार से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं।
असम CM ने ट्वीट कर बताया कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ 4 हजार से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं।

14 से कम उम्र में शादी पर लगेगा पॉक्सो
असम कैबिनेट ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने का फैसला किया है। साथ ही 14 से 18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। सरमा का कहना है कि राज्य में मातृ और शिशु मृत्यु दर की उच्च दर को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि बाल विवाह भी इसका एक मुख्य कारण है।

असम CM बोले-महिलाएं 30 से पहले शादी कर लें
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने महिलाओं को सही उम्र में मां बनने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मां बनने की सही उम्र 22 से 30 साल है। महिलाओं को इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर वो 30 के बाद बच्चे को जन्म देती हैं तो कई सारे मेडिकल कॉम्प्लीकेशंस होते हैं। CM ने यह बात शनिवार को गुवाहाटी में एक सरकारी कार्यक्रम में कही है। वह बाल विवाह और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर लोगों को संबोधित कर रहे थे।

सरमा बोले- जिन महिलाओं ने शादी नहीं की, उन्हें जल्द कर लेना चाहिए
CM सरमा ने मुस्कराते हुए कहा कि जिन महिलाओं ने अभी तक शादी नहीं की है, उन्हें जल्द ही कर लेनी चाहिए। भगवान ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है कि हर चीज एक तय उम्र सीमा के तहत की जाए। उन्होंने आगे कहा कि कम उम्र में शादी न करना और सही उम्र में बच्चे पैदा न करना भी मां और शिशु मृत्यु दर बढ़ने का कारण है। इसीलिए मैं सभी महिलाओं को सलाह दूंगा कि 30 से कम उम्र में शादी कर लेनी चाहिए।

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1. असम CM पहले बोले-शाहरुख को नहीं जानता, फिर कहा- रात 2 बजे SRK का फोन आया था

शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर बताया कि मुझे शनिवार-रविवार रात 2 बजे शाहरुख खान ने फोन किया था। वे गुवाहाटी के नरेंगी हॉल में होने वाली पठान की स्क्रीनिंग को लेकर परेशान थे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। हम सुनिश्चित करेंगे कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कोई विवाद न हो। पूरी खबर पढ़ें...

2. असम के CM बोले- मोदी को जिताओ, वर्ना हर शहर में आफताब होगा

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