राहुल गांधी ने उजागर की थी रेप विक्टिम की पहचान:दिल्ली हाईकोर्ट ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भेजा नोटिस; याचिका पर जवाब मांगा

नई दिल्ली3 महीने पहले
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दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ रेप विक्टिम की पहचान उजागर करने को लेकर FIR दर्ज करने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

सोशल वर्कर ने कहा था- राहुल ने अपराध किया
एनसीपीसीआर ने कोर्ट को बताया था कि राहुल गांधी के ट्वीट को हटाने के ट्विटर के दावे के बावजूद इस तरह का खुलासा करने का अपराध बना हुआ है। सोशल वर्कर मकरंद सुरेश म्हाडलेकर ने 2021 में हाईकोर्ट में दावा किया था कि पीड़िता के माता-पिता के साथ फोटो पोस्ट करके, गांधी ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और यौन से बच्चों के संरक्षण का उल्लंघन किया है। जबकि ऐसा करना अपराध है।

जानिए क्या है पूरा मामला
1 अगस्त, 2021 को एक नौ साल की दलित लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उसके माता-पिता ने आरोप लगाया कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के ओल्ड नांगल गांव में एक श्मशान घाट के पुजारी ने उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या करके अंतिम संस्कार कर दिया।

5 अक्टूबर, 2021 को तत्कालीन चीफ जस्टिस डीएन पटेल की बेंच ने उस याचिका पर ट्विटर को नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं।

अदालत ने उस समय जनहित याचिका पर गांधी, दिल्ली पुलिस और एनसीपीसीआर को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। याचिका में एनसीपीसीआर ने गांधी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की गई है।

श्मशान के वाटर कूलर से पानी लेने गई थी बच्ची
यह मामला दिल्ली कैंट के ओल्ड नांगल गांव का है। जहां श्मशान के वाटर कूलर से पानी लेने गई 9 साल की दलित बच्ची से दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में श्मशान में स्थित मंदिर के पुजारी राधेश्याम समेत 4 लोग आरोपी हैं। बच्ची की मां का कहना है कि आरोपियों ने उनकी मर्जी के बिना ही बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पढ़ें पूरी खबर...

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