पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही वे एक सांसद के रूप में अयोग्य हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सजा अपने आप में बड़ी अजीब है।
वहीं, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी को सच बोलने और तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। यह नया भारत है, जहां अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो ED, CBI, पुलिस सब आपके पीछे लग जाते हैं।
देशभर में प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस
कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस आज देशभर में प्रदर्शन करने की तैयारी में है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हम लोग शुक्रवार को सुबह 11.30 बजे से 12 बजे के बीच विजय चौक जाएंगे। हमने राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा है।
इसके अलावा सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक होगी। वहीं, शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। जबकि सोमवार को कांग्रेस राजधानी दिल्ली सहित अलग-अलग राज्यों में प्रर्दशन करेगी।
फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय मिला
गुरुवार को गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दो साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने राहुल पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि राहुल को जमानत मिल गई है। साथ ही उन्हें फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है...'
कोर्ट ने कहा- कम सजा देने से बुरी मिसाल बनेगी
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी एक सांसद है, जो समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। इसीलिए अपराध का प्रभाव बहुत व्यापक है। ऐसे में आरोपी को कम सजा देना एक बुरी मिसाल बन सकता है, जिससे समाज में निगेटिव मैसेज जाएगा।
राहुल गांधी को कोर्ट में सजा सुनाई जाने के बाद से ये सवाल उठ रहा है कि क्या वे सांसद के रूप में अयोग्य हो जाएंगे? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कोर्ट सजा पर रोक लगा देती है तो यह पर्याप्त नहीं होगा। राहुल गांधी संसद के सदस्य के रूप में तभी रह सकते हैं जब तक उनके दोषसिद्ध पर कोर्ट की रोक हो।
कानून के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दो साल के लिए दोषी ठहराया जाता है तो वह अयोग्य घोषित हो जाता है। 2013 के लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि कोई भी सांसद, विधायक या MLC जिसे दोषी ठहराने के साथ 2 साल की सजा मिलती हो, सदन से उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है।
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'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है...' इस बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई और 15 हजार का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी। साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। पढ़ें पूरी खबर...
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