राहुल को पेशी से छूट पर फैसला 15 अप्रैल को:भिवंडी कोर्ट में सुनवाई, महात्मा गांधी की हत्या के पीछे RSS का हाथ होने का आरोप लगाया था

भिवंडी2 महीने पहले
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महाराष्ट्र के भिवंडी में शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में सुनवाई हुई। राहुल ने महात्मा गांधी की हत्या के पीछे RSS का हाथ होने का आरोप लगाया था। राहुल ने इस केस में पेशी से स्थायी छूट देने की अर्जी दी है। कोर्ट अब इस पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। राहुल के वकील नारायण अय्यर ने कहा कि पेशी से स्थायी छूट की अर्जी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट LC वाडिकर के कोर्ट में लगाई गई है।

यह है मामला
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंटे ने ठाणे के भिवंडी इलाके में राहुल गांधी के भाषण के सुनने के बाद 2014 में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। भाषण में राहुल ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे RSS का हाथ था।

सूरत के कोर्ट ने 23 मार्च को सुनाई थी सजा इसके पहले गुजरात के सूरत के कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि, 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।

राहुल का ये वीडियो 23 मार्च का सूरत एयरपोर्ट का है।
राहुल का ये वीडियो 23 मार्च का सूरत एयरपोर्ट का है।

जानिए इस मामले में सिलसिलेवार क्या हुआ

24 मार्च: राहुल की संसद सदस्यता रद्द

राहुल 24 मार्च की सुबह लोकसभा पहुंचे थे, यहां उन्होंने अडाणी मुद्दे पर बात की थी।
राहुल 24 मार्च की सुबह लोकसभा पहुंचे थे, यहां उन्होंने अडाणी मुद्दे पर बात की थी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च दोपहर करीब 2.30 बजे रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक फैसले में कहा था कि अगर कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी पाया गया तो वह संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। इसी नियम के तहत राहुल की संसद सदस्यता रद्द हुई है।

25 मार्च: राहुल ने 28 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की

सांसदी जाने के बाद राहुल ने 25 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल ने कहा, 'भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। कभी OBC की बात करेगी, कभी विदेश में दिए बयान की बात करेगी। ये लोग मेरी सदस्यता रद्द करके मुझे रोक नहीं सकते। चाहे मुझे सदस्यता मिले, ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे स्थायी रूप से डिसक्वालिफाई कर दें, तो भी मैं अपना काम करूंगा। मैं संसद के अंदर रहूं या बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता।

26 मार्च: कांग्रेस ने देशभर में संकल्प सत्याग्रह किया

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस ने 26 मार्च को देशभर में संकल्प सत्याग्रह किया। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन जैसे बड़े नेता सुबह-सुबह राजघाट पहुंचे। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज तक हम चुप रहे हैं तो आप हमारे परिवार का अपमान करते गए। मैं पूछना चाहती हूं कि एक आदमी का कितना अपमान करोगे। मुझ पर केस लगा दो, लेकिन सच ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है।

27 मार्च: राहुल को बंगला खाली करने का नोटिस मिला

विपक्ष ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की।
विपक्ष ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की।

लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 27 मार्च को बंगला खाली करने के लिए राहुल को नोटिस भेजा। कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने को कहा।

उधर, 27 मार्च को विपक्ष ने राहुल की सांसदी जाने को लेकर ब्लैक प्रोटेस्ट किया। इसमें 17 विपक्षी दल शामिल हुए। सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचीं। खड़गे ने कहा, 'हम काले कपड़ों में क्यों आए हैं? हम दिखाना चाहते हैं कि PM मोदी इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं।

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3. राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म: फैसले के 3 घंटे बाद कहा- भारत की आवाज के लिए लड़ रहा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार दोपहर करीब 2.30 बजे रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया है। राहुल ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। पूरी खबर पढ़ें...