सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक अजीबो-गरीब मामला आया। एक शिष्य ने अपने गुरु को परमात्मा घोषित करने के लिए जनहित याचिका लगाई। इसे जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया।
अब पढ़िए शिष्य ने यह मांग क्यों की?
याचिका लगाने वाला उपेंद्र नाथ दलाई, श्रीश्री अनुकूल चंद्र ठाकुर का शिष्य है। उसकी मांग थी कि श्रीश्री ठाकुर के धर्म-समाज में योगदान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट उन्हें परमात्मा मानने का निर्देश दे। उपेंद्र की याचिका में BJP, RSS, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, गुरुद्वारा बंगला साहिब, इस्कॉन समिति, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, नेशनल क्रिश्चिएन काउंसिल को भी पार्टी बनाया गया था।
अब पढ़िए कोर्ट ने अपने आदेश में क्या-क्या कहा?
जुर्माना लगाते हुए कहा- अब लोग 4 बार सोचेंगे
शिष्य की दलीलों के बाद कोर्ट ने इस याचिका को जनहित में नहीं पाया। इसलिए उस पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। उपेंद्र की जुर्माना नहीं लगाने की गुजारिश पर जस्टिस शाह ने कहा- हमने तो कम जुर्माना लगाया। किसी को अधिकार नहीं कि जनहित याचिका का दुरुपयोग करे। अब लोग ऐसी याचिका लगाने से पहले कम से कम 4 बार सोचेंगे।
यह जुर्माना 4 हफ्तों के भीतर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने का आदेश दिया गया है।
कोर्ट से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें...
जबरन धर्म परिवर्तन देश की सुरक्षा के लिए खतरा
डरा-धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मामला बताया है। सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। पढ़ें पूरी खबर...
जज के अश्लील VIDEO पर दिल्ली HC का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 नवंबर को देर रात एक आदेश जारी किया। इसमें एक वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने से रोकने का निर्देश दिया गया है। वीडियो एक राउज एवेन्यू कोर्ट के जज का है। जो अपने केबिन में एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहा है। यह महिला उसके स्टाफ में काम करने वाली बताई गई है। पढ़ें पूरी खबर...
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.