तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट ने RSS को 6 अक्टूबर को राज्य में पथ संचलन करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले RSS राज्य में 2 अक्टूबर को पथ संचलन का आयोजन करने वाली थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी।
इस पर संघ ने हाईकोर्ट में गृह सचिव सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। यह याचिका RSS के तिरुवल्लूर के संयुक्त सचिव आर कार्तिकेयन ने दाखिल की थी।
मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीके इलांथिरैयन ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस, आरएसएस को 6 अक्टूबर को रैली करने की अनुमति दे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को अवमानना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
अन्य दलों को भी नहीं मिली थी रैली की अनुमति
आरएसएस के पथ संचलन के दिन ही राज्य में विदुथलाई चिरुथाईगल कात्ची और वाम दल भी रैली करने वाले थे। कोर्ट ने उन्हें भी मार्च निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.