अब युवाओं को वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए 18 साल की उम्र पूरी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। युवा 17+ होने पर वोटर कार्ड के लिए एडवांस में अप्लाई कर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों में संबंधित अधिकारियों ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं।
साल में तीन बार आवेदन की सुविधा
पहले युवाओं को 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद वोटर लिस्ट से नाम जुड़वाने का आवेदन करने के लिए 1 जनवरी का इंतजार करना पड़ता था। वहीं, अब 17 साल से अधिक होते ही वे साल में तीन बार 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को अप्लाई कर सकेंगे। नए निर्देशों के मुताबिक वोटर लिस्ट हर तिमाही में अपडेट होगी। वहीं, पात्र युवाओं का नाम अगली साल की तिमाही में वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा।
आयोग ने बताया कि रजिस्ट्रेशन होने पर युवाओं को एक चुनावी फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा। इस समय वोटर लिस्ट 2023 के लिए संशोधन किया जा रहा है।
वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने की तैयारी
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार से लिंक करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए 1 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान में वोटर लिस्ट में शामिल हर नाम का आधार नंबर लेकर उसे आधार से लिंक किया जाएगा। वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने का फायदा यह है कि सूची में कोई डुप्लीकेट नाम नहीं रहेगा। वहीं जिन वोटर्स के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें शपथ पत्र देना होगा।
वोटर्स का आधार नंबर लेने के लिए बूथ लेवल के अधिकारी घर-घर जाएंगे। आधार नंबर लेने के एक सप्ताह के भीतर अधिकारियों को मतदाता के नाम के साथ आधार कार्ड नंबर लिंक कराना होगा। इसके अलावा मतदाता ऑनलाइन भी आधार कार्ड का नंबर दे सकेंगे।
बता दें कि सरकार वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने पर जोर दे रही है, वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इससे 'राइट टु प्राइवेसी' अधिकार का उल्लघंन करेगी। पढ़े पूरी खबर...
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