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हाईकोर्ट ने कहा- प्रदर्शनकारियों के होर्डिंग्स लगाना निजी आजादी का हनन

एक वर्ष पहले
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नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपियों की होर्डिंग्स लगाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। राज्य सरकार ने लखनऊ में 19 दिसंबर को हुई हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के होर्डिंग्स लगाए थे। इस मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने स्वत: संज्ञान लिया। छुट्टी होने के बावजूद रविवार को चीफ जस्टिस माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने कहा- प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाने की कार्रवाई अन्यायपूर्ण है।

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