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कल से यूजर लेन-देन की सीमा खुद बदल सकेंगे, सेवा बंद और चालू कर पाएंगे

एक वर्ष पहले
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डेबिट और क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल ट्रांजेक्शन से जुड़े फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए रिजर्व बैंक 16 मार्च से नए नियम लागू करने जा रहा है। ये नियम सभी डेबिट-क्रेडिट कार्ड (फिजिकल और वर्चुअल) पर लागू होंगे। इनमें रि-इश्यू कार्ड भी शामिल हैं। नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स और मेट्रो कार्ड पर लागू नहीं होंगे। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वे मोबाइल एप्लीकेशन, लिमिट मोडिफाई करने के लिए नेट बैंकिंग विकल्प और इनेबल व डिसएबल सेवा सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध करवाएं। बैंक की ब्रांच और एटीएम पर भी यह विकल्प मौजूद रहेगा।

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