80 लाख रु. की धोखाधड़ी करने के मामले में केस दर्ज
जिलापुलिस प्रमुख ने स्थानीय गुरुद्वारा अकाली दफ्तर रोड़ पर प्रापर्टी के मामले में 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी हिम्मत सिंह के खिलाफ धारा 448,511,34 आईपीसी के अलावा धारा 420 के तहत भी मामला दर्ज के आदेश स्थानीय पुलिस को दिए हैं। गुरुद्वारा अकाली दफ्तर रोड़ पर आरोपी हिम्मत सिंह से एक कनाल पांच मरले जमीन डेढ़ करोड़ मेंं खरीद करने वाले राजेश अरोड़ा तथा विकास शहरावत ने बताया कि उन्होंने आरोपी हिम्मत सिंह पुत्र भाग सिंह से एक कनाल पांच मरले जमीन का सौदा डेढ़ करोड़ रुपए में किया था और बयाने के तौर पर हिम्मत सिंह को 80 लाख रुपए दे दिये थे। इस जमीन का सौदा करते समय हिम्मत सिंह ने पुराने मकान को गिरा कर जमीन समतल करके उन्हें कब्जा देने की बात की थी। जब इस जमीन की रजिस्ट्री करवाने की तारीख आई तो हिम्मत सिंह के कहने पर रजिस्ट्री करवाने के समय में वृद्वि की गई परंतु इसके बाद भी जब हिम्मत सिंह ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई तो दोनों पक्षों ने तहसील में अपनी हाजरी लगवाई और इसके बाद हिम्मत सिंह ने उन्हें जो जगह दी, उसमें उन्होंने अपनी दो दुकानें बना कर शटर आदि लगा लिए। इसके बाद भी जब हिम्मत सिंह ने निर्धारित तारीख को जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई तो उन्होंने माननीय अदालत में केस दायर कर दिया परंतु अदालत में केस चलने के बावजूद हिम्मत सिंह ने दुकानों पर अपना कब्जा करके इस प्लाट की चारदीवारी कर ली और उनका सामान खुर्दबुर्द करके दुकानों में अपना सामान रख लिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी हिम्मत सिंह के खिलाफ धारा 448,511,34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था परंतु राजेश अरोड़ा तथा विकास शहरावत इससे संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने इस संबंध में जिला पुलिस प्रमुख को शिकायत भेज कर मामले की जांच करवाने की मांग की। जिला पुलिस प्रमुख ने इस मामले की जांच एसपी (डी) मोहाली से करवा कर थाना सिटी पुलिस को आरोपी हिम्मत सिंह के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के साथ साथ धारा 420 लगाने के भी आदेश दिए। वहीं राजेश अरोड़ा तथा विकास शहरावत ने कहा कि पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है जबकि उसके खिलाफ धारा 420 के तहत भी मामला दर्ज हो चुका है। उन्होंने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की हंै।