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एक ही परिवार के चार सदस्यों को मिली उम्र कैद की सजा

8 वर्ष पहले
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मुजफ्फरपुर/पटना. मुजफ्फरपुर में एडीजे-2 ने नवविवाहिता को जलाकर मारने के आरोप में एक ही परिवार के चार सदस्यों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही इनपर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों ने नवविवाहिता के पिता से 60 हजार रुपए दहेज की मांग की थी। मांग पूरी ना होने पर नवविवाहिता को जला कर मार डाला था।

मुजफ्फरपुर के कुडनी थानाक्षेत्र में आरती देवी को 2004 में उसके ही पति सुधीर झा, ससुर उपेन्द्र झा, सास सरस्वती देवी और देवर सुनिल झा ने जला कर मार डाला था। आरोपियों ने शादी के करीब दो साल बाद आरती के पिता से 60 हजार रुपए दहेज की मांग की थी।

जो पूरी ना होने पर चारों आरोपियों ने आरती की हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर आरती के पिता ने केस दायर किया था। इसे लेकर आज एडीजे-2 ने चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।