छपरा. हाईकोर्ट ने गलत तरीके से जमानत देने के मामले में छपरा कोर्ट के एसडीजेएम ललिता प्रसाद को निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही का भी आदेश दिया है। यह कार्रवाई जिला जज नवनीत पाण्डेय की अनुशंसा पर की गई है। वर्ष 2013 में एसडीजेएम प्रसाद गर्मी की छुट्टी के दौरान कोर्ट के इंचार्ज थे। उन्होंने विभिन्न मामलों में कई आरोपियों को गलत ढंग से जमानत दे दी थी।
इसकी शिकायत कुछ वकीलों ने जिला जज से की थी। जिला जज ने खुद इस मामले की जांच की। जांच में उन्हें दोषी पाया गया। इसके बाद जिला जज ने हाईकोर्ट से एसडीजेएम के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश की। निलंबन के दौरान एसडीजेएम का हेडक्वार्टर सुपौल बनाया गया है। इनकी जगह पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार को प्रभार दिया गया है।
2003 का मामला
एसडीजेएम ललिता प्रसाद पर विभागीय कार्यवाही भी होगी
2003 में गर्मी की छुट्टी के दौरान कोर्ट के इंचार्ज थे प्रसाद