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पुलिस वेतन घाेटाला : हाईकोर्ट की शरण में जाएगी शकुंतला

7 वर्ष पहले
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मुजफ्फरपुर. वेतन घोटाले मामले में विशेष निगरानी कोर्ट द्वारा संपत्ति जब्त करने के आदेश के विरोध में शकुंतला हाईकोर्ट में अपील दायर करेगी। निगरानी कोर्ट ने महिला सिपाही शकुंतला और उसके बेटे पंकज कुमार की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था। शकुंतला के वकील कैलाश प्रसाद सिन्हा ने बताया कि शकुंतला और उनके बेटे पंकज ने विभिन्न स्रोतों से संपत्ति अर्जित की है, जिसे जब्त नहीं किया जाना चाहिए।
सिन्हा ने बताया कि हाईकोर्ट में छुट्‌टी के बाद अपील दायर करेंगे। वेतन घोटाले में कोर्ट ने दो अन्य अभियुक्त सुशील चौधरी और बेबी कुमारी की संपत्ति भी जब्त करने का आदेश जनवरी 2014 में दे चुकी है। दोनों अभियुक्तों ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर कर रखी है। कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया है।
क्या है मामला
मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय में सिपाहियों और अन्य कर्मचारियों का 2008 से 2010 के बीच वेतन मद से तत्कालीन लेखा पदाधिकारी सुशील चौधरी, महिला सिपाही बेबी कुमारी और शकुंतला देवी ने मिलकर करीब सात करोड़ रुपए की अवैध रूप से निकासी कर ली थी।