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सरकार का आया नया फैसलाः श्रम संसाधन विभाग के 847 पदों पर होगी बहाली

7 वर्ष पहले
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पटना। श्रम संसाधन विभाग के 847 पदों पर बहाली होगी। इसमें 782 इंस्ट्रक्टर की बहाली होगी। श्रम कल्याण समिति व राज्य भवन निर्माण कल्याण बोर्ड में 65 पदों पर मानदेय के आधार पही बहाली होगी। बहाली को लेकर श्रम संसाधन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

एक वर्ष के लिए मानदेय के आधार पर बहाली होगी। इंस्ट्रक्टर को प्रतिमाह 18 हजार रुपए मानदेय मिलेगा। आईटीआई उत्तीर्ण छात्र भी इंस्ट्रक्टर बन सकेंगे। सीटीआई के पेंच के कारण नियमित नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण विभाग ने फिलहाल विकल्प के तौर पर संविदा के आधार पर बहाली करने का निर्णय लिया है।
इसके लिए विभाग ने नई नियमावली भी बनाई है। केंद्र ने क्रांफ्टमैन ट्रेनिंग इस्टीट्यूट (सीटीआई) की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन बिहार में एक भी सीटीआई नहीं है। 65 सरकारी आईटीआई में कुल 1376 इंस्ट्रक्टर में 782 पद रिक्त हैं।

पिछले लगभग 12 वर्षों से राज्य में इंस्ट्रक्टर की बहाली नहीं हुई है। सभी सरकारी आईटीआई में मात्र अभी मात्र 372 इंस्ट्रक्टर नियमित हैं। अनुबंध के आधार पर 222 इंस्ट्रटर की सेवा ली जा रही है। सरकारी आईटीआई में प्रति वर्ष विभिन्न ट्रेड में 22611 छात्रों का नामांकन क्षमता है।
इन पदों पर होगी बहाली
इंस्ट्रक्टर – 782
भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड – 52
राज्य श्रम कल्याण समिति - 13
आईटीआई में संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए 782 इंस्ट्रक्टर बहाल होंगे। बहाली के लिए नई नियमावली बनाई गई है। राज्य के 65 आईटीआई में आधे से अधिक इंस्ट्रक्टर के पद रिक्त हैं। भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड व राज्य श्रम कल्याण समिति में विभिन्न पदों पर 65 संविदा पर ही 65 बहाली होगी। दुलाल चंद्र गोस्वामी, श्रम संसाधन मंत्री