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गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न लगाया तो कार्रवाई

5 वर्ष पहले
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तीन टीमें गठित, जांच शुरू

पटना| जलवाहॉर्न, प्रेशर हॉर्न और मल्टी टोन साउंड जैसे हॉर्न लगाकर गाड़ी चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला परिवहन कार्यालय ने अधिकारियों की तीन विशेष टीमें गठित की हैं, जो गाड़ियों पर कार्रवाई करेगी। डीटीओ सुरेंद्र झा ने बताया कि प्रेशर हॉर्न के कारण शहर में ध्वनि प्रदूषण अधिक होता जा रहा है। अस्पताल और स्कूल-कॉलेजों के पास ध्वनि प्रदूषण का स्तर 70-80 डेसिबल तक पहुंच जा रहा है। साथ ही स्टेशन गोलंबर, डाकबंगला, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, बेली रोड, पाटलिपुत्र कॉलोनियों में भी ध्वनि प्रदूषण का स्तर 90 डेसिबल तक पहुंच जा रहा है।

पहलेदिन 96 गाड़ियों पर कार्रवाई : अभियानके पहले दिन 96 गाड़ियों से 96 हजार फाइन वसूला गया। कार्रवाई के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक हजार फाइन और हॉर्न खोलकर जब्त कर लिया जाता है। बुधवार से प्रेशर हॉर्न बेचने वाली दुकानों में भी छापेमारी होगी। पकड़े जाने पर दुकानदार पर सख्त कार्रवाई होगी।

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