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पंचायत चुनाव : आंगनबाड़ी सेविकाओं के चुनाव लड़ने पर रोक, डीलर को छूट

5 वर्ष पहले
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पटना. आंगनबाड़ी सेविकाएं पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, पर जन वितरण प्रणाली के लाइसेंसी दुकानदारों की बल्ले-बल्ले है। पीडीएस दुकानदारों के चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
आयोग के अनुसार आंगनबाड़ी सेविकाएं पंचायत निकायों व ग्राम कचहरी के पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। पंचायत के अधीन मानदेय-अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र व अन्य कर्मी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
ये भी नहीं लड़ सकते चुनाव : विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशकों, पंचायत के अधीन मानदेय पर कार्यरत दलपतियों के चुनाव लड़ने पर भी रोक रहेगी।
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