पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

जब हाईकोर्ट में आदेश लिखते वक्त रोहतास एसपी ने जज को टोका

5 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
पटना. निचली अदालत में समय पर गवाहों को नहीं लाने पर तलब हुए रोहतास एसपी ने भरी कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति को आदेश लिखते वक्त टोका। इस दुर्व्यवहार को प्रथमदृष्ट्या अवमानना मानते हुए बुधवार को न्यायमूर्ति आदित्य कुमार त्रिवेदी की एकलपीठ ने रोहतास एसपीए एमएस ढिल्लो को शोकॉज किया। उनके इस दुर्व्यवहार के लिए पुलिस महानिदेशक को सूचित करने का निर्देश दिया।
महाधिवक्ता को खुद कोर्ट में आने का आग्रह किया। गुरुवार को सुबह साढ़े दस बजे महाधिवक्ता राम बालक महतो एवं अपर महाधिवक्ता-2 डीके सिन्हा कोर्ट आए। दोनों ने रोहतास एसपी के इस अशोभनीय व्यवहार की निंदा की। सरकार की ओर से कोर्ट में खेद प्रकट किया। महाधिवक्ता ने कहा की एसपी को अपने कार्यालय में इस करतूत के लिए सुबह फटकार लगा चुके हैं। एसपी ने भी माफी मांगी।
बाद में गुरुवार को दोपहर 2 बजे अपर महाधिवक्ता डीके सिन्हा ने एसपी के माफीनामे को प्रस्तुत कर पुनः कोर्ट से माफी देने का अनुरोध किया। कोर्ट ने दुर्व्यवहार पर माफी देते हुए एसपी को आदेश दिया कि दो महीने में निचली अदालत में सारे अभियोजन गवाह को पेश कराने के लिए सुनिश्चित करें अन्यथा यह माना जाएगा कि पुलिस अभियोजन को खुद कमजोर कर रही है।
हाईकोर्ट अपहरण व हत्या के प्रयास के मामले में बंद आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी।
खबरें और भी हैं...