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रूपम पाठक को नहीं मिली जमानत

7 वर्ष पहले
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पटना | पूर्णियाके तत्कालीन भाजपा विधायक राजकिशोर केसरी की हत्या करने की आरोपी रूपम पाठक को जमानत पर रिहा करने से पटना हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। पाठक ने जमानत अर्जी दायर कर जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने की। 4 जनवरी 2011 को विधायक केसरी की हत्या हुई थी, जिसके लिए दोषी करार देते हुए निचली अदालत ने पाठक को उम्रकैद की सजा दी थी। सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई जो सुनवाई के लिए लंबित है। पाठक की ओर से वकील विंध्याचल सिंह और सूचक की ओर से वकील राजेश कुमार ने अपनी-अपनी दलील पेश की।