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लोक सेवा मामले में निर्धारित समय से देरी हुई तो कार्रवाई

6 वर्ष पहले
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पटना|लोक सेवाओंके अधिकार अधिनियम मामले में अगर समय पर प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए तो अब संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। दाखिल-खारिज से लेकर प्रमाण पत्र निर्माण का कार्य समय पर बनवाने का आदेश दिया गया है। डीएम ने सभी एसडीओ डीसीएलआर को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने प्रखंड अंचल स्तर पर समय सीमा के भीतर सेवाओं को नहीं देने की स्थिति में शो मोटो अपील प्रारंभ कर दंड निर्धारित करने का आदेश दिया है।