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मेडिकल कॉलेजों में क्या 30 से पहले पूरी हो जाएगी नामांकन प्रक्रिया: कोर्ट
पटना | राज्यके सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों पर 30 सितंबर के पूर्व नामांकन प्रक्रिया पूरी करने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा न्यायमूर्ति पीके झा की खंडपीठ के समक्ष वकील विंध्याचल सिंह ने इस मामले को उठाया। उन्होंने समाचार पत्रों में छपी खबर को दिखाते हुए कोर्ट से कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण लगभग 200 सीट मेडिकल कॉलेजों में खाली ही रह जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो छात्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कोर्ट से उन्होंने इसे पीआईएल मानकर सुनवाई का अनुरोध किया। इसपर कोर्ट के प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर को कहा कि यह काफी गंभीर मामला है। इसलिए मंगलवार को वे राज्य सरकार के रुख से कोर्ट को अवगत कराएं। कोर्ट ने बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के वकील विकास कुमार से भी इस बावत सवाल किया। उन्होंने कहा कि सीटें 200 नहीं, बल्कि 147 ही खाली हैं। कोर्ट ने उनको भी बताने को कहा है कि 30 सितंबर के पूर्व चयन की प्रक्रिया पूरी जो जाएगी या नहीं।