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प्रशासन सख्त, तीन पक्के निर्माण पर चला बुलडोजर
मकानमें रहने वाले लोग घर खाली कर बाहर निकल जाएं। दुकानदार अपना सारा समान निकाल लें क्योंकि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अतिक्रमित भूमि को खाली करना है। एसडीओ के लाउडस्पीकर से इस बात की घोषणा होते ही काफी संख्या में लोग वहां पर एकत्र हो गए। भवनों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर किधर जाएगा, इस बात से लोग सहम गए। लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। बुधवार को तीन पक्के निर्माण पर बुलडोजर चला।
तीनदिनों से चल रहा अभियान
हाईकोर्टके आदेश पर एनएमसीएच की अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटाने का बुधवार को तीसरा दिन था। महिला-पुरुष पुलिसकर्मियों, श्रमिकों, प्रशासन के आला अधिकारियों के यहां पहुंचते ही लोगों के बीच दहशत अफरा-तफरी की स्थिति बनने लगी। सुबह 11 बजे प्रशासनिक अधिकारी जेसीबी मशीन लेकर पहुंच गए। आदर्श कॉलोनी, आईडीएच कॉलोनी, एनएमसीएच के सामने कई दुकानों मकानों में रहने वाले लोग बाहर गए पर प्रशासन की सख्ती की वजह से मूकदर्शक बने थे। सहकारिता औषधालय के पीछे के हिस्से पर को प्रशासन ने बुलडोजर के सहयोग से गिरा दिया। डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि अभियान के तहत अबतक आधा दर्जन अवैध पक्का निर्माण को तोड़ा गया है। अधिकारियों के अनुसार गुरुवार को इस संबंध मंे रिपोर्ट सौंपनी है।
एनएमसीएच की अधिगृहीत भूमि पर करीब 700 की संख्या में कच्चा पक्के मकान बने हैं। पटना उच्च न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में विकास चंद्र उर्फ गुडड़ू बाबा ने पीआइएल दाखिल किया था। मेडिकल संस्थान को विकसित करने की योजना के तहत सरकार ने 1958-59 में भूमि अधिगृहीत की थी। गजट में भी इसका प्रकाशन हो चुका है। अस्पताल प्रशासन द्वारा चहारदीवारी नहीं किए जाने की वजह से भू माफियाओं ने अस्पताल की जमीन को औने-पौने भाव में बेच दिया। लोगों ने जमीन खरीदने के बाद मकान भी बना लिया। एक बड़े हिस्से में करीब चार से अधिक झोंपड़ियां जबकि अन्य पक्का मकान हैं। भूमि को बचाने के लिए यहां के लोगों ने कोर्ट में पक्ष रखा था,कि लेकिन सफलता नहीं मिल सकी है। इधर कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अस्पताल की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन स्वतंत्र है। उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बनी है।
एनएमसीएच परिसर में बनी अवैध दवा दुकान को तुड़वाता प्रशासन।