- Hindi News
- अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजों में नामांकन पर कॉलेज ले निर्णय
अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजों में नामांकन पर कॉलेज ले निर्णय
कटिहारमेडिकल कॉलेज और मातागुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज में राज्य सरकार के कोर्ट से पीजी कोर्स में नामांकन को गलत ठहराने संबंधी एकल पीठ के फैसले को हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने भी बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा एम दोशित न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर एलपीए (अपील) को खारिज कर दिया। एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजों में नामांकन का निर्णय कॉलेज प्रबंधन को ही करना है। राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उल्लेखनीय है कि पीजी कोर्स में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करते हुए राज्य सरकार ने उसे स्टेट कोटे से भरने का निर्णय लिया था। इसी को आधार पर डॉ. रंजीत कुमार सिंह तथा अन्य का नामांकन स्टेट कोटे से होना था।